Aasaram bapu case: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में उम्रभर की सजा काट रहे आसाराम बापू को चिकित्सा कारणों के आधार पर मंगलवार को अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 31 मार्च तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है, लेकिन इस दौरान उन्हें जमानत के नियमों का सक्ति से पालन करना होगा और किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
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आसाराम को जोधपुर केंद्रीय कारागार से ‘भगत की कोठी’ स्थित स्वास्थ्य सेवा केंद्र में स्थानांतरित किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्हें हृदय रोग की समस्या है और हृदयगति रुकने का आक्रमण भी हुआ था।
आसाराम को दो मामलों में उम्रभर की सजा सुनाई गई है। ( Aasaram bapu case) जोधपुर कोर्ट ने 2013 में उन्हें इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया था, और 25 अप्रैल 2018 को सजा दी थी। वहीं, उन्हें गुजरात के गांधीनगर कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को बलात्कार के मामले में उम्रभर की सजा सुनाई थी।