Akola Leopard Skin Smuggling: महाराष्ट्र के अकोला जिले ( MAHARASHTR AKOLA DISTRICT) के अकोट (AKOT) में तेंदुए की खाल की तस्करी (Akola Leopard Skin Smuggling) के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी तेंदुए की खाल का व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है।
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पुणे की राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) टीम ने खास जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। अकोट के जंगल में निगरानी के दौरान अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पीछा किया और तीनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 80.5 इंच x 25 इंच की तेंदुए की खाल बरामद की गई।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत तेंदुए की खाल का व्यापार, बिक्री, या कब्जा करना पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि तेंदुआ इस अधिनियम की अनुसूची-1 में संरक्षित प्राणियों में आता है।
जप्त खाल और तीनों आरोपियों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए अकोला जिला वन विभाग को सौंप दिया गया है।