Bangladesh court: चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह मामले में जमानत से इनकार

Bangladesh court: Chinmoy Krishna Das denied bail in treason case
Bangladesh court: Chinmoy Krishna Das denied bail in treason case

Bangladesh court: बांगलादेश की अदालत (Bangladesh court) ने हिंदू साधू और इस्कॉन के सहयोगी चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में जमानत देने से मना कर दिया हैं। चिन्मय कृष्ण दास के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान उनके पक्ष में 11 वकीलों का समूह अदालत में मौजूद था। चिन्मय कृष्ण दास ने न्यायिक कार्यवाही में डिजिटल तरीके से भाग लिया।

पुणे-फातिमानगर: नागरिकों को सड़क पार करना मुश्किल; सांसद मुरलीधर मोहोल से कार्रवाई की मांग

सुनवाई लगभग 30 मिनट तक चली, जिसमें न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क सुने और फिर चिन्मय कृष्ण दास का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

चिन्मय कृष्ण दास पहले इस्कॉन से हैं, लेकिन अब वे बांगलादेश समष्ट सनातनी जागरण जोत संगठन के प्रवक्ता हैं। उन्हें 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट पर बांगलादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

TOP NEWS MARATHI LIVE