PUNE में 24 दिसंबर को टिपू सुलतान (TIPU SULTAN) की जयंती पर एक जुलूस निकालने के लिए पुलिस ने अनुमति दी है। इस बारे में मुंबई हाई कोर्ट (MUMBAI HIGH COURT) को पुलिस ने जानकारी दी। हाई कोर्ट (HIGH COURT) ने कहा कि हर व्यक्ति को जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन उसे कानून के तहत तय की गई शर्तों का पालन करना होगा। पुलिस का काम है कि वह जुलूस के दौरान कानून और व्यवस्था को बनाए रखे।
फैयाज शेख ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस से अनुमति देने की मांग की थी। शुरू में पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हाई कोर्ट (HIGH COURT) के निर्देश पर अब पुलिस ने जुलूस के लिए अनुमति दे दी है।
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हालांकि, बैनर और आर्चेस लगाने के लिए पुलिस ने अभी तक ‘नो ऑब्जेक्शन’ ( NO OBJECTION) प्रमाणपत्र नहीं दिया है।हाई कोर्ट ने पुलिस को 24 घंटे के भीतर इस संबंध में निर्णय लेने के लिए कहा।