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लोनावाला के पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

NEWS DESK TOP NEWS HINDI by NEWS DESK TOP NEWS HINDI
June 12, 2025
in पुणे, महाराष्ट्र
0
Restrictive orders imposed on tourist places in Lonavala

लोनावाला

पुणे जिले के लोनावाला व मावल तहसील स्थित ऐतिहासिक किले, झरणे, स्मारक और डैम क्षेत्रों में मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने 31 अगस्त तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं. एकविरा देवी मंदिर, कार्ला लेणी, भाजे लेणी और झरणा, लोहगढ़ किला, विसापुर किला, तिकोणा किला, टाइगर प्वाइंट, लायन्स प्वाइंट, शिवलिंग प्वाइंट, पवना डैम जैसे स्थानों पर बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इन जगहों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कानून व्यवस्था की समस्या न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

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आदेशों के तहत जिन गतिविधियों पर रोक लगाई हैं. उनमें तेज बहाव वाले पानी में उतरना, तैरना, झरनों के नीचे बैठना या उन पर चढ़ना. खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेना या किसी प्रकार का वीडियो/फोटो शूट, शराब पीना, नशे की हालत में घूमना, शराब ले जाना या खुले में सेवन करना सार्वजनिक स्थानों पर कचरा, प्लास्टिक, कांच की बोतलें आदि फेंकना खतरनाक मोड़ों पर वाहन खड़ी करना, लापरवाही से वाहन चलाना महिलाओं से छेड़छाड़, अश्लील हरकतें, टिप्पणी करना, डीजे, लाउडस्पीकर, गाड़ी के साइलेंसर से तेज आवाज निकालना ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे ध्वनि, जल या वायु प्रदूषण हो खतरा पहुंचे, झरणा, नदी और डैम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है. केवल अत्यावश्यक सेवाओं के वाहनों को अनुमति दी गई है. कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई या दंड लागू किया जाएगा.

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