पुणे: पुणे परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं। अब दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठे सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नए नियम के तहत केवल हेलमेट पहनना ही नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रैप को सही तरीके से लॉक करना भी आवश्यक है। बिना स्ट्रैप लॉक किए हेलमेट पहनने पर भी चालान कट सकता है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि हर साल हेलमेट न पहनने या गलत तरीके से पहनने के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।
जुर्माना और सख्त कार्रवाई
बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने या सवारी करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
हेलमेट की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहनने पर भी जुर्माना हो सकता है।
परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस को इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।